सियासत पर नजर, फतेहपुर
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दुकान के निर्माण/संचालन हेतु दिव्यांग जनों को मिलेगा लोन, आवेदन आमंत्रित
फतेहपुर, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, फतेहपुर ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण / संचालन योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000.00 (दस हजार) मात्र की धनराशि दी जाती है, इसमें रू0 7500.00 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में और रू0 2500.00 की धनराशि अनुदान के रूप में। उक्त योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु निम्नवत् पात्रता निर्धारित की गयी है।
पात्रता की शर्तें:
1. समस्त श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है।
2. जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो।
3. जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।
जो दिव्यांगजन उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें समस्त अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http//divyangjandukan.upsdc.gov.in पर स्वप्रमाणित कर ऑनलाईन आवेदन अपलोड कराकर हार्ड कापी निम्नलिखित समस्त संलग्नकों के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन, फतेहपुर कमरा नं0 23 में जमा कर सकते हैं।
संलग्नक:
1. दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम फोटो।
2. आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम आय 46080.00 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 56460.00 वार्षिक रूपये से अधिक न हो तथा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
3. आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो)।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
5. राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता पासबुक ।
6. अधिवास (निवास) का प्रमाण पत्र।
7. आधार कार्ड की छाया प्रति।
अधिक जानकारी के लिए उक्त पते पर किसी भी कार्यदिवस में संपर्क कर सकते हैं।
(ब्यूरो चीफ फतेहपुर, 9936330179)

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