उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया पॉलिसी: आपत्तिजनक पोस्ट पर कड़ी सजा, सरकारी योजनाओं का डिजिटल प्रचार

सियासत पर नजर, लखनऊ 

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उत्तर प्रदेश की नई सोशल मीडिया पॉलिसी: आपत्तिजनक पोस्ट पर कड़ी सजा, सरकारी योजनाओं का डिजिटल प्रचार

लखनऊ 28 अगस्त, 2024

उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पॉलिसी के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है, तो उसे तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, इस पॉलिसी के तहत सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए डिजिटल एजेंसियों और फर्मों को विज्ञापन देगी। इस कदम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी को अधिकतम लोगों तक पहुंचाना और सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं को रोकना है।


उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी, जिसे हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है, डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पॉलिसी के तहत, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। इस कड़े प्रावधान का उद्देश्य है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए जाने वाले गलत और आपत्तिजनक कॉन्टेंट पर रोक लगाई जा सके।

इसके साथ ही, योगी सरकार ने इस पॉलिसी के तहत अपनी जन कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल एजेंसियों और फर्मों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इन एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पर सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे। यह कदम सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को व्यापक रूप से प्रसारित करने और आम जनता तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

(ब्यूरो चीफ)

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