दिव्यांगजन के लिए स्वरोजगार योजना: दुकान निर्माण व संचालन हेतु ऋण व अनुदान

सियासत पर नजर, फतेहपुर 

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दिव्यांगजन के लिए स्वरोजगार योजना: दुकान निर्माण व संचालन हेतु ऋण व अनुदान

फतेहपुर। जनपद के दिव्यांगजन के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने जानकारी दी है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजना के तहत दुकान निर्माण और संचालन हेतु विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत: दुकान निर्माण हेतु कुल ₹20,000 की सहायता दी जाएगी, जिसमें ₹15,000 ऋण (4% साधारण ब्याज पर) और ₹5,000 अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।


दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु ₹10,000 की सहायता उपलब्ध है, जिसमें ₹7,500 ऋण और ₹2,500 अनुदान स्वरूप दिए जाएंगे।

पात्रता:

1. योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन को मिलेगा।

2. लाभार्थी की वार्षिक आय, शासन द्वारा तय गरीबी रेखा की सीमा से दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्र: अधिकतम ₹46,080

शहरी क्षेत्र: अधिकतम ₹56,460

3. आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

4. दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए (मुख्य चिकित्साधिकारी प्रमाणित)।

आवेदन प्रक्रिया:

इच्छुक लाभार्थी http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर स्वयं प्रमाणित ऑनलाइन आवेदन करें। इसके पश्चात आवेदन की हार्डकॉपी के साथ नीचे बताए गए दस्तावेज विकास भवन, फतेहपुर स्थित कक्ष संख्या-23 में जमा करनी होगी।

आवश्यक संलग्नक:

1. दिव्यांगता युक्त नवीनतम फोटो

2. आय व जाति प्रमाण पत्र

3. जन्म तिथि युक्त आयु प्रमाण पत्र

4. 40% या अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र

5. बैंक पासबुक (राष्ट्रीयकृत बैंक)

6. अधिवास प्रमाण पत्र

7. आधार कार्ड की प्रति

संपर्क:

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कक्ष संख्या-23, भू-तल, विकास भवन, फतेहपुर।

किसी भी कार्य दिवस में अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।


(ब्यूरो चीफ फतेहपुर, 9936330179)

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