शासन के निर्देश से नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण तिथि बढ़ाई गई, कार्डधारकों में प्रसन्नता

सियासत पर नजर, फतेहपुर
शासन के निर्देश से नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण तिथि बढ़ाई गई, कार्डधारकों में प्रसन्नता 
(यश द्विवेदी) 
जिला पूर्ति अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि दिनांक 20 दिसंबर, 2021 के लिये अंत्योदय अन्न योजना/पात्र गृहस्थी राशन कार्ड कार्डधारकों को अंत्योदय कार्डधारकों में 35 किलोग्राम (20 किलो ग्राम गेहूं एवं 15 किलोग्राम चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डो में सम्बद्व यूनिटों के आधार पर 05 किलोग्राम खाद्यान्न (03 किलोग्राम गेहूं व 02 किलोग्राम चावल) एवं 01 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक, 01 कि0ग्रा0 साबूत चना एवं 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन आयल का निशुल्क वितरण माह दिसंबर, 2021 के प्रथम वितरण च्रक दिनांक 12.12.2021 से 20.12.2021 के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये गये थे  जिसकी वितरण तिथि बढ़ाकर दिनांक 23.12.2021 की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः  अंत्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया जाता है, कि माह, दिसंबर 2021  की 23 तारीख  तक  आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम  से खाधान्न एवं आयोडाइज्ड, नमक,साबुत, चना,एवं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे तथा जिन कार्डधारकों को आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से खाधान्न एवं आयोडाइज्ड नमक,साबुत चना, एवं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल न प्राप्त हुआ हो, वे पूर्व में निर्धारित 20.12.2021को  मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से  प्राप्त कर सकेंगे। कार्डधारक नेफेड द्वारा आपूर्तित आयोडाइज्ड नमक, साबूत चना, एवं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तीनों वस्तुएं उनकी  मूल दुकान से 01 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक, साबुत चना, एवं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तीनों वस्तुएं उनकी मूल दुकान से 01 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक, 01 किलोग्राम साबुत चना एवं 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल अन्त्योदय/ पात्र गृहस्थी योजना के प्रत्येक कार्डधारक को नि:शुल्क प्राप्त होने का अधिकार वर्तमान वितरण चक्र के अन्त तक विद्यमान  है। अतः  प्रत्येक कार्डधारक को निःशुल्क प्राप्त होने का अधिकार वर्तमान वितरण चक्र के अंत तक विद्यमान है । उपरोक्त वस्तुएं अपनी मूल दुकान से प्राप्त कर सकेंगे। 
कार्ड धारक संबंधित उचित दर विक्रेता से नियमित खाद्यान्न नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क व सैनिटाइजर व साबुन आदि को प्रयोग कर आवश्यक वस्तुये प्राप्त करना सुनिश्चित करें। विक्रेता द्वारा उपरोक्तनुसार वस्तुओं का वितरण पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं मुनादी कराकर किया जायेगा। तथा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक/ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तनुसार वितरण पर सतत निगरानी रखेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलिता को गंभीरता से लिया जायेगा।

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