फतेहपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को मौत की सजा

सियासत पर नजर, फतेहपुर 

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फतेहपुर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को मौत की सजा

फतेहपुर: जिले में सनसनीखेज दुष्कर्म और हत्या मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके दो सहयोगियों को सात-सात साल की सजा मिली है।

घटना का विवरण:

30 मई 2022 को पीड़िता, जो रोज की तरह कोचिंग के लिए जहानाबाद जा रही थी, लापता हो गई। मृतिका के पिता ने बताया कि उसका पड़ोसी अजय उर्फ शीलू लगातार उसकी पुत्री को परेशान करता था। घटना के दिन उन्होंने अजय को अपनी पुत्री को मोटरसाइकिल से खैराबाद की ओर ले जाते देखा। खोजबीन के दौरान यादव के खेत में युवती का शव मिला, जिसके शरीर पर 24 गंभीर चोटों के निशान थे।


पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी अजय पीड़िता का मोबाइल लेकर फरार हो गया।

कोर्ट का फैसला (ADJ FTC-1):

अजय उर्फ शीलू को: धारा 302 IPC (हत्या) – मौत की सजा और ₹50,000 जुर्माना
                             धारा 376 IPC (बलात्कार) – आजीवन कारावास और ₹20,000 जुर्माना
                             धारा 201 IPC (सबूत मिटाना) – 7 साल की सजा और ₹10,000 जुर्माना
                              धारा 120B IPC (षड्यंत्र) – 6 माह की सजा और ₹1,000 जुर्माना

छोटू उर्फ अवनीश सोनकर व मायादेवी को:
                               धारा 201 IPC – 7 साल की सजा और ₹10,000 जुर्माना
                                धारा 120B IPC – 6 माह की सजा और ₹1,000 जुर्माना।

(न्यूज़ डेस्क फतेहपुर, 9936330179)



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