फतेहपुर में जन्माष्टमी पर विवादित स्थल पर धारा 163 बीएनएसएस लागू, प्रदर्शन-जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध

सियासत पर नजर, फतेहपुर 

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फतेहपुर में जन्माष्टमी पर विवादित स्थल पर धारा 163 बीएनएसएस लागू, प्रदर्शन-जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध


फतेहपुर, 14 अगस्त 2025

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद फतेहपुर में वर्तमान में धारा 163 बीएनएसएस (पूर्व धारा 144) प्रभावी है, जिसके तहत किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक है। यह आदेश विशेष रूप से थाना कोतवाली नगर के आबूनगर क्षेत्र में स्थित विवादित स्थल को लेकर लागू किया गया है, जहां जन्माष्टमी (16 अगस्त 2025) पर विभिन्न पक्षों के आह्वान की सूचना मिली थी।


🔹 प्रशासन की चेतावनी:

किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा इस स्थल या अन्य किसी स्थान पर प्रदर्शन, जुलूस, सभा इत्यादि करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों को चिन्हित कर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि विरुद्ध कृत्य के तहत कार्रवाई होगी।

🔹 कारण व पृष्ठभूमि:

आबूनगर क्षेत्र में स्थित यह स्थल पहले भी विवाद का केंद्र रहा है। धार्मिक अवसरों पर यहां भीड़ और प्रदर्शन की आशंका बनी रहती है, जिससे कानून-व्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। जन्माष्टमी जैसे बड़े धार्मिक पर्व पर भीड़ जुटने और अलग-अलग पक्षों द्वारा आह्वान किए जाने की जानकारी प्रशासन को समय रहते मिल गई, जिसके बाद यह सख्त आदेश लागू किया गया।

🔹 कानूनी दृष्टिकोण:

धारा 163 बीएनएसएस (पूर्व 144 CrPC) निषेधाज्ञा का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य संभावित अशांति या हिंसा को रोकना है। इस धारा के अंतर्गत बिना अनुमति किसी भी सामूहिक गतिविधि पर रोक होती है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर गिरफ्तारी और दंडात्मक कार्रवाई संभव है।

🔹 जनता से अपील

जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से अपील की है कि नागरिक अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर भड़काऊ या उकसाने वाली सामग्री न डालें और प्रशासन के साथ सहयोग कर शांति व सौहार्द बनाए रखें।

यह आदेश न केवल विवादित स्थल पर संभावित तनाव को रोकने का प्रयास है, बल्कि सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर फैलने वाले उकसावे पर भी सख्त निगरानी रखने का संदेश देता है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने में यह एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है।

(न्यूज़ डेस्क फतेहपुर, 9936330179)

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