फतेहपुर विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव विधान परिषद में स्वीकृत

सियासत पर नजर, फतेहपुर 

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फतेहपुर विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव विधान परिषद में स्वीकृत

लखनऊ/फतेहपुर:

आज का दिन फतेहपुर के लिए ऐतिहासिक रहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नियम 115 के अंतर्गत फतेहपुर को विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे परिषद ने स्वीकार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु सरकार को संदर्भित कर दिया।

क्या है नियम 115?

नियम 115, विधान परिषद के कार्य संचालन नियमावली का वह प्रावधान है जिसके तहत सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों को तत्काल सदन के पटल पर रख सकते हैं और चर्चा के बाद इसे सरकार को कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।


फतेहपुर के लिए इसका महत्व:

यदि प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगती है तो फतेहपुर में विकास प्राधिकरण का गठन होगा, जिससे—

शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध शहरी विकास

अवैध निर्माण पर नियंत्रण

बुनियादी ढांचा (सड़क, सीवर, पानी, बिजली) में तेज सुधार

आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक योजनाओं को गति

राजनीतिक संदर्भ:

फतेहपुर लंबे समय से अविकसित जिलों की सूची में गिना जाता रहा है। विधान परिषद में यह मुद्दा उठना स्थानीय नेताओं की सक्रियता और जनता की वर्षों पुरानी मांग का परिणाम है। विपक्ष और सत्तापक्ष, दोनों ही दलों के प्रतिनिधियों ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया, जो दुर्लभ माना जाता है।

अगले कदम:

अब यह प्रस्ताव शहरी विकास मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलने पर अधिसूचना जारी होगी और प्राधिकरण का गठन होगा। उम्मीद है कि 2026 के बजट में इसके लिए धनराशि भी आवंटित की जाएगी।

विशेषज्ञ की राय:

शहरी विकास विशेषज्ञों के अनुसार, विकास प्राधिकरण बनने से न केवल योजनाओं को गति मिलेगी बल्कि निवेशकों का रुझान भी बढ़ेगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

(न्यूज़ डेस्क फतेहपुर, 9936330179)

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