देशभर के 5,868 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर सुविधा उपलब्ध — रेलवे ने बढ़ाई यात्रियों की सुविधाएँ

सियासत पर नजर नई दिल्ली/फतेहपुर 

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देशभर के 5,868 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजन व वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर सुविधा उपलब्ध — रेलवे ने बढ़ाई यात्रियों की सुविधाएँ

देशभर के 5,868 रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हीलचेयर सुविधा उपलब्ध

भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और गर्भवती यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं। अब पूरे देश के 5,868 रेलवे स्टेशनों पर व्हीलचेयर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क है और यात्रियों को स्टेशन से ट्रेन और ट्रेन से स्टेशन तक पहुँचाने के लिए दी जाती है।

जहाँ आवश्यक लगे, वहाँ नाममात्र शुल्क पर लाइसेंसधारी कुली/सहायक को इस कार्य हेतु नियुक्त किया जा सकता है। रेलवे स्टेशन परिसर में इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश प्रमुख स्थानों पर लगाए गए हैं।


स्वचालित लोअर बर्थ सुविधा:

कंप्यूटरीकृत पैसेंजर रिज़र्वेशन सिस्टम (PRS) में वरिष्ठ नागरिकों तथा 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को टिकट बुकिंग के समय उपलब्धता के आधार पर स्वचालित रूप से लोअर बर्थ आवंटित की जाती है।
इसके अलावा—

स्लीपर, एसी 3-टियर और एसी 2-टियर कोचों में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का निश्चित कोटा निर्धारित है।

उपनगरीय ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों हेतु कम से कम सात सीटें आरक्षित की जाती हैं।

यदि ट्रेन के प्रस्थान के बाद कोई लोअर बर्थ खाली मिलती है, तो टीटीई ऐसी बर्थ दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक या गर्भवती महिला को उपलब्ध करा सकते हैं।

दिव्यांगजन के लिए विशेष कोटे और आरक्षण:

भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों के लिए निम्न व्यवस्थाएँ की हैं—

सभी मेल/एक्सप्रेस, राजधानी और शताब्दी सहित प्रमुख ट्रेनों में SLRD कोच में दिव्यांगजन के लिए विशेष कोटा।

2S तथा AC चेयर कार में भी उनके लिए आरक्षित सीटें (जहाँ दो से अधिक कोच हैं)।

अधिकांश ट्रेनों में SLRD कोच को अनारक्षित दिव्यांग यात्रियों हेतु रखा जाता है।

गरीब रथ और पूर्णतः आरक्षित ट्रेनों में ये कोच हैंडिकैप्ड कंसेशन पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आरक्षित रहते हैं।

PRS प्रणाली टिकट जारी करते समय दिव्यांगजन को संभव हो तो लोअर बर्थ, तथा उनके सहायक को निकट की मध्यम/ऊपरी बर्थ आवंटित करती है।

विशेष काउंटर और रियायतें:

PRS केंद्रों पर दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, पूर्व सांसद/विधायक, स्वतंत्रता सेनानी और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए अलग काउंटर उपलब्ध कराए जाते हैं।
फोटो पहचान पत्र आधारित ऑनलाइन रियायती टिकट बुकिंग की सुविधा दिव्यांगजन और विशेष बीमारियों से पीड़ित यात्रियों को उपलब्ध है।
उनके साथ यात्रा करने वाले एक सहायक को भी समान रियायत प्रदान की जाती है।

बैटरी-चालित वाहन (BOV) सुविधा:

वृद्ध, दिव्यांग, बीमार और गर्भवती महिलाओं के लिए स्टेशन पर बैटरी चालित वाहन (BOV) उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

वर्तमान में 79 स्टेशनों पर कुल 196 BOV संचालित हैं।

कुछ वाहन CSR या विज्ञापन आधार पर निःशुल्क, जबकि कुछ ** नाममात्र सेवा शुल्क** पर उपलब्ध हैं।

संचालन पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर होता है।

रेल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी:

यह सभी जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रदान की।
रेलवे ने स्पष्ट किया कि दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और बीमार यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है।





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