फतेहपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर सख्ती, भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की चेतावनी

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फतेहपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर सख्ती, भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की चेतावनी

फतेहपुर, 18 अप्रैल 2026:

जनपद में सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) फतेहपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार अब मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न एवं हूटर लगाने और उपयोग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे उपकरणों की बिक्री एवं स्थापना करने वाले मोटर गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 182ए (3) के तहत कार्रवाई होगी। इस धारा के अंतर्गत प्रति उपकरण पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


वहीं, जिन वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों में अवैध रूप से परिवर्तन (मॉडिफिकेशन) कराया गया है, उनके विरुद्ध धारा 182ए (4) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके अंतर्गत छह माह तक का कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे वाहन चलाने या चलवाने पर जो ध्वनि और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करते हैं, मोटरयान अधिनियम की धारा 190 (2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रथम अपराध पर तीन माह तक की सजा या एक हजार रुपये तक का जुर्माना तथा तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है।

परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर या अन्य ध्वनि प्रदूषण करने वाले उपकरण पाए जाएंगे, उनके खिलाफ धारा 53 (1) के तहत पंजीकरण प्रमाण-पत्र (RC) के निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी।

अंत में, जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर का प्रयोग न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(न्यूज़ डेस्क फतेहपुर, 9936330179)

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