हत्या के सात साल पुराने मामले में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास

सियासत पर नजर, फतेहपुर 

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हत्या के सात साल पुराने मामले में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास

फतेहपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला

जनपद फतेहपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 (FTC-2) ने सात वर्ष पुराने  रिजवान हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने दोषियों को धारा 302 व 201 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा सुनाई।


घटना का संक्षिप्त विवरण:

थाना ललौली क्षेत्र के सिधांव गांव निवासी हसमत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 30 जनवरी 2017 की रात लगभग 11 बजे उसका पुत्र रिजवान घर के बाहर खाना खाने के बाद टहलने निकला था, तभी पहले से घात लगाए अभियुक्तों ने उसे दो मोटरसाइकिलों से अगवा कर लिया। इसके बाद उसकी हत्या कर शव को मुन्ना सिंह के बाग स्थित कुएं में फेंक दिया गया।

परिजनों ने 2 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जबकि पुलिस ने 9 फरवरी 2017 को शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया। इस जघन्य कांड में अभियोजन पक्ष ने कुल 8 साक्षियों  पेश किया।

दोषी करार दिए गए अभियुक्त:

1. भूपेन्द्र सिंह उर्फ भूप रैदास, 2. चुनका यादव, 3. मुन्नीलाल, 4. लाची, 5. लक्ष्मी

(सभी निवासी सिधांव, थाना ललौली, जिला फतेहपुर)


न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा:

धारा 302 IPC के तहत सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं ₹50,000/- जुर्माना

धारा 201 IPC के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10,000/- जुर्माना

अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(न्यूज़ डेस्क फतेहपुर, 9936330179)

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